बकरीद के त्योहार को लेकर दिल्ली सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी की हैं। सरकार ने साफ किया है कि त्योहार के दौरान कानून व्यवस्था  स्वच्छता और सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखना सभी नागरिकों की जिम्मेदारी है। प्रशासन ने लोगों से तय नियमों का पालन करने और त्योहार को शांतिपूर्ण माहौल में मनाने की अपील की है। दिल्ली सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा कि त्योहार के दौरान कानून के दायरे में रहकर सभी गतिविधियां की जानी चाहिए। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी पर रोक

सरकार की ओर से जारी निर्देशों के अनुसार  जिन पशुओं के वध पर कानूनन प्रतिबंध है  उनकी कुर्बानी की अनुमति नहीं होगी। प्रशासन ने कहा है कि संबंधित कानूनों का उल्लंघन पाए जाने पर आपराधिक कार्रवाई की जा सकती है। अधिकारियों ने नागरिकों से अपील की है कि केवल वैध और नियमों के अनुरूप स्थानों एवं प्रक्रियाओं का ही पालन करें।

सार्वजनिक स्थानों पर अनुमति नहीं

दिल्ली सरकार ने स्पष्ट किया है कि सार्वजनिक सड़कों  गलियों या खुले सार्वजनिक स्थानों पर कुर्बानी की अनुमति नहीं होगी। प्रशासन का कहना है कि इससे आम लोगों को असुविधा हो सकती है और कानून व्यवस्था प्रभावित हो सकती है। सरकार ने लोगों से सार्वजनिक स्थानों की स्वच्छता बनाए रखने की भी अपील की है।

साफ-सफाई को लेकर भी निर्देश

गाइडलाइंस में कहा गया है कि त्योहार के दौरान साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाए। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि अपशिष्ट पदार्थों का निस्तारण तय नियमों के अनुसार करें और सार्वजनिक स्थानों को साफ रखें।

शांतिपूर्ण माहौल बनाए रखने की अपील

दिल्ली सरकार ने नागरिकों से भाईचारे और शांति के साथ त्योहार मनाने की अपील की है। प्रशासन का कहना है कि नियमों के पालन से त्योहार शांतिपूर्ण और बेहतर माहौल में संपन्न कराया जा सकेगा।