जामताड़ा 10 जून 2026 मानसून सत्र को देखते हुए जामताड़ा जिला प्रशासन ने जिले के सभी नदी बालूघाटों से बालू खनन परिवहन एवं उठाव पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया है। यह प्रतिबंध 10 जून 2026 से 15 अक्टूबर 2026 तक प्रभावी रहेगा।उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी आलोक कुमार द्वारा जारी आदेश के अनुसार यह निर्णय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी के निर्देशों तथा पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार की सस्टेनेबल सैंड माइनिंग मैनेजमेंट गाइडलाइन के अनुरूप लिया गया है। आदेश जिले के सभी कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 बालूघाटों पर समान रूप से लागू होगा।प्रशासन ने बताया कि मानसून के दौरान नदियों के प्राकृतिक प्रवाह पर्यावरण संरक्षण और पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखने के उद्देश्य से यह कदम उठाया गया है। प्रतिबंध अवधि में किसी भी नदी घाट से बालू का खनन उठाव या परिवहन पूरी तरह निषिद्ध रहेगा।जिला प्रशासन ने चेतावनी दी है कि आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध खनन एवं पर्यावरण संबंधी लागू कानूनों के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।आदेश के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए अनुमंडल पदाधिकारी जिला खनन पदाधिकारी तथा सभी अंचल अधिकारियों को अपने अपने क्षेत्रों के नदी घाटों पर विशेष निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही अवैध बालू खनन और परिवहन रोकने के लिए नियमित जांच अभियान चलाने और आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा गया है।प्रशासन ने आम जनता वाहन चालकों और बालू व्यवसाय से जुड़े लोगों से अपील की है कि वे निर्धारित नियमों का पालन करें और अवैध बालू खनन या परिवहन की जानकारी प्रशासन को देकर पर्यावरण संरक्षण के प्रयासों में सहयोग करें।