मुजफ्फरपुर में छात्र आंदोलन के बीच इंटरनेट पर रोक, 26 जुलाई तक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बंद
मुजफ्फरपुर: बिहार में जारी छात्र
आंदोलन के बीच राज्य सरकार ने मुजफ्फरपुर में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए
बड़ा कदम उठाया है। बिहार गृह विभाग (विशेष शाखा) ने आदेश जारी कर 24 जुलाई दोपहर 12:30 बजे से 26 जुलाई सुबह 10:00 बजे तक जिले के टाउन-1 और टाउन-2 पुलिस अनुमंडल क्षेत्र में सोशल मीडिया
और कुछ मोबाइल इंटरनेट संचार सेवाओं पर अस्थायी रोक लगा दी है। प्रशासन के अनुसार यह निर्णय संभावित
अफवाहों और भ्रामक सूचनाओं के प्रसार को रोकने तथा शांति व्यवस्था बनाए रखने के
उद्देश्य से लिया गया है। प्रतिबंध के दौरान निम्नलिखित सोशल
मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर संदेशों के आदान-प्रदान की सुविधा बंद रहेगी— गृह विभाग के आदेश में कहा गया है कि
सोशल मीडिया के माध्यम से अफवाहें तेजी से फैलने की आशंका रहती है, जिससे जिले में तनावपूर्ण स्थिति
उत्पन्न हो सकती है। इसी को देखते हुए एहतियातन मोबाइल इंटरनेट सेवाओं पर अस्थायी
रोक लगाने का निर्णय लिया गया है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे
किसी भी अफवाह पर विश्वास न करें और केवल आधिकारिक स्रोतों से जारी सूचनाओं पर ही
भरोसा करें। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि यह
प्रतिबंध सरकारी इंटरनेट और इंट्रानेट सेवाओं पर लागू नहीं होगा। BSWAN (Bihar State Wide
Area Network), NICNET, NKN (National Knowledge Network) सहित अन्य सरकारी नेटवर्क पहले की तरह
कार्य करते रहेंगे। बिहार सरकार के गृह विभाग के सचिव
द्वारा जारी आदेश को तत्काल प्रभाव से लागू करने का निर्देश दिया गया है। प्रशासन
का कहना है कि यह कदम पूरी तरह एहतियाती है और इसका उद्देश्य सार्वजनिक शांति,
कानून-व्यवस्था तथा आम लोगों की सुरक्षा
सुनिश्चित करना है।इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म
पर रहेगा प्रतिबंध
कानून-व्यवस्था बनाए रखना
प्राथमिकता
सरकारी सेवाएं रहेंगी
सामान्य
गृह विभाग ने जारी किया आदेश















