खान सर अग्रिम जमानत याचिका फैसला 10 जुलाई
पटना के चर्चित
कोचिंग संचालक फैजल खान उर्फ खान सर की अग्रिम जमानत
याचिका पर सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। अब
इस मामले में 10 जुलाई 2026 को अदालत अपना आदेश सुनाएगी। बुधवार को पटना सिविल
कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों ने अपनी-अपनी दलीलें पेश कीं। बहस
पूरी होने के बाद अदालत ने मामले में आदेश सुरक्षित रखते हुए फैसला सुनाने के लिए 10
जुलाई की तारीख निर्धारित की। खान सर की ओर से
पैरवी कर रहे अधिवक्ता अरविंद कुमार मव्वार ने बताया कि अदालत
में खान सर की अग्रिम जमानत याचिका के साथ-साथ उनके तीन सुरक्षा कर्मियों से जुड़े
मामलों पर भी बहस पूरी हो चुकी है। उन्होंने कहा कि दो सुरक्षा कर्मियों के मामले
में भी सभी पक्षों की दलीलें अदालत के समक्ष रखी गई हैं। वकील ने कहा कि अदालत ने सभी तथ्यों,
साक्ष्यों और दोनों पक्षों की दलीलों को
सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रखा है। अब अंतिम निर्णय अदालत द्वारा 10 जुलाई को सुनाया जाएगा। सुरक्षा कर्मियों के
संबंध में अधिवक्ता ने कहा कि वे निजी सुरक्षा एजेंसी के माध्यम से नियुक्त किए गए
थे और उनका कार्य केवल सुरक्षा प्रदान करना था। उन्होंने यह भी कहा कि खान सर ने
जांच एजेंसियों के साथ हर स्तर पर सहयोग किया है। अब सभी की नजरें 10 जुलाई के फैसले पर टिकी हैं, जब अदालत यह तय करेगी कि खान सर को
अग्रिम जमानत मिलेगी या नहीं। मामले की सुनवाई न्यायालय में लंबित है और अंतिम
निर्णय अदालत के आदेश के बाद ही स्पष्ट होगा।















