जेपीएससी परीक्षा को लेकर रांची में निषेधाज्ञा
झारखंड लोक सेवा आयोग JPSC द्वारा आयोजित झारखंड संयुक्त असैनिक
सेवा बैकलॉग प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा 2025 को
कदाचार मुक्त और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए रांची प्रशासन ने सख्त
कदम उठाए हैं। रांची सदर अनुमंडल दंडाधिकारी कुमार रजत द्वारा बीएनएसएस की
धारा 163 के तहत परीक्षा
केंद्रों के 200 मीटर
के दायरे में निषेधाज्ञा लागू की गई है। यह आदेश 17 मई 2026 को सुबह 7 बजे से शाम 8 बजे तक प्रभावी रहेगा। हालांकि सरकारी कार्य
में लगे अधिकारी कर्मचारी एवं शवयात्रा को इस आदेश से
छूट दी गई है। रांची उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी
मंजूनाथ भजन्त्री और अपर जिला दंडाधिकारी राजेश्वर नाथ आलोक द्वारा परीक्षा
केंद्रों पर दंडाधिकारी पुलिस
पदाधिकारी और पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गई है। प्रशासन को आशंका है कि कुछ असामाजिक
तत्व परीक्षा केंद्रों के आसपास भीड़ लगाकर कानून व्यवस्था बिगाड़ने का प्रयास कर सकते हैं
इसलिए एहतियातन यह आदेश जारी किया गया है। रांची जिले में कुल 64
परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इनमें
डीएवी स्कूल सेंट जेवियर्स कॉलेज सेंट पॉल्स स्कूल योगदा
सत्संग विद्यालय सरस्वती शिशु विद्या मंदिर साईं नाथ यूनिवर्सिटी समेत कई प्रमुख
शिक्षण संस्थान शामिल हैं। प्रशासन की ओर से नागरिकों के लिए
ऑनलाइन स्वगणना सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। नागरिक 15 मई 2026 तक ऑनलाइन पोर्टल पर अपना विवरण दर्ज कर
सकते हैं।














