वासेपुर के फहीम खान को बड़ी कानूनी राहत, सुप्रीम कोर्ट से राज्य सरकार की अपील खारिज, रिहाई का रास्ता साफ होने का दावा
धनबाद : वासेपुर निवासी फहीम खान की रिहाई को लेकर बड़ी कानूनी राहत मिलने की खबर सामने आई है। अधिवक्ता शहबाज सलीम के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ राज्य सरकार की अपील को खारिज कर दिया है। इसके बाद लंबे समय से जेल में बंद फहीम खान की रिहाई का रास्ता साफ होने का दावा किया जा रहा है। अधिवक्ता शहबाज सलीम ने जानकारी देते हुए बताया कि सुप्रीम कोर्ट की तीन सदस्यीय पीठ ने राज्य सरकार की याचिका खारिज कर दी। उनके अनुसार, इससे पहले झारखंड हाई कोर्ट ने फहीम खान की रिहाई के संबंध में आदेश पारित करते हुए राज्य सरकार को निर्धारित समय के भीतर उसका अनुपालन करने का निर्देश दिया था। अधिवक्ता के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट के आदेश की प्रति संबंधित विभागों और राज्य सरकार तक पहुंचने के बाद आगे की प्रशासनिक एवं कानूनी प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इसके बाद जेल प्रशासन और संबंधित विभाग आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करेंगे। बताया जा रहा है कि फहीम खान लंबे समय से जमशेदपुर की घाघीडीह केंद्रीय कारागार में सजा काट रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट से राज्य सरकार की अपील खारिज होने के बाद अब उनकी संभावित रिहाई को लेकर चर्चा तेज हो गई है। हालांकि, जेल से वास्तविक रिहाई संबंधित आदेश की प्रति प्राप्त होने और आवश्यक प्रशासनिक एवं कानूनी औपचारिकताओं के पूरा होने पर निर्भर करेगी। ऐसे में रिहाई की अंतिम तारीख को लेकर आधिकारिक पुष्टि का इंतजार है। फिलहाल फहीम खान की रिहाई से संबंधित सुप्रीम कोर्ट के विस्तृत आदेश की स्वतंत्र आधिकारिक प्रति उपलब्ध होने पर मामले की कानूनी स्थिति और अधिक स्पष्ट हो सकेगी।















