रांची पेसा नियमावली लागू नहीं होने से जुड़ी अवमानना याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में मंगलवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार और पंचायती राज विभाग की ओर से अदालत को यह जानकारी दी गई कि राज्य में पेसा नियमावली लागू कर दी गई है।इसके बाद हाईकोर्ट ने याचिका को निष्पादित करते हुए बालू घाटों की नीलामी के बाद अलॉटमेंट पर लगाए गए स्टे के आदेश को समाप्त कर दिया। हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद अब झारखंड में बालू घाटों की नीलामी के पश्चात उनके अलॉटमेंट का रास्ता पूरी तरह साफ हो गया है।इस मामले में आदिवासी बुद्धिजीवी मंच की ओर से अवमानना याचिका दायर की गई थी। याचिका पर सुनवाई मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ में हुई। राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता ने पक्ष रखा जबकि प्रार्थियों की ओर से वरीय अधिवक्ता अजीत कुमार ने बहस की।