जामताड़ा: जिले में तंबाकू उत्पादों की अवैध बिक्री और सार्वजनिक स्थानों पर इसके प्रचार-प्रसार पर रोक लगाने के लिए गुरुवार को विशेष छापामारी अभियान चलाया गया। यह अभियान जामताड़ा कॉलेज और रेलवे स्टेशन के आसपास के इलाकों में चलाया गया।

सिविल सर्जन जामताड़ा के निर्देश पर राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम की जिला सलाहकार डॉ. सर्वीना सिन्हा के नेतृत्व में टीम ने विभिन्न दुकानों की जांच की। अभियान में जामताड़ा थाना के अवर निरीक्षक एमबी बारा और एसके रजक भी शामिल रहे।

12 दुकानों की जांच, 5 में मिला उल्लंघन

अभियान के दौरान कुल 12 दुकानों की जांच की गई। जांच में पांच दुकानदारों द्वारा तंबाकू उत्पाद अधिनियम-2003 (COTPA) के प्रावधानों का उल्लंघन पाया गया। इसके बाद संबंधित दुकानदारों से अर्थदंड के रूप में कुल 2,100 रुपये की वसूली की गई।

दुकानों से हटाए गए तंबाकू विज्ञापन वाले पोस्टर

जिला सलाहकार डॉ. सर्वीना सिन्हा ने बताया कि जांच के दौरान कुछ दुकानों पर सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पादों के विज्ञापन वाले पोस्टर लगे मिले। टीम ने कार्रवाई करते हुए दो दुकानों से ऐसे पोस्टर हटवाए

दुकानदारों को चेतावनी दी गई कि तंबाकू उत्पादों का विज्ञापन करने वाले पोस्टर लगाकर बिक्री करने पर COTPA Act-2003 की धारा 5 के तहत कार्रवाई की जा सकती है।

स्कूल और अस्पताल के 100 मीटर के दायरे में बिक्री प्रतिबंधित

अधिकारियों ने दुकानदारों को बताया कि विद्यालय, अस्पताल और सरकारी भवनों के 100 मीटर के दायरे में तंबाकू उत्पादों की बिक्री प्रतिबंधित है। दुकानदारों से कानून के प्रावधानों का पालन करने और बच्चों व युवाओं को तंबाकू उत्पादों से दूर रखने में सहयोग करने की अपील की गई।

आगे भी जारी रहेगा अभियान

अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि तंबाकू उत्पादों की बिक्री, विज्ञापन और सार्वजनिक स्थानों पर इस्तेमाल के खिलाफ जांच और छापामारी अभियान आगे भी जारी रहेगा। प्रशासन का उद्देश्य तंबाकू नियंत्रण कानून का प्रभावी पालन सुनिश्चित करना और युवाओं को तंबाकू की लत से बचाना है।