मुंबई: महाराष्ट्र के अन्न एवं औषध प्रशासन (FDA) ने खुले में बिकने वाले खाने के तेल की बिक्री पर रोक लगाने का बड़ा फैसला लिया है। अब दुकानदार खुले में खाद्य तेल की बिक्री नहीं कर सकेंगे। खाद्य तेल की बिक्री निर्धारित पैकेजिंग में ही करनी होगी।

FDA के इस फैसले का मुख्य उद्देश्य खाद्य तेल की गुणवत्ता और उसकी ट्रेसबिलिटी सुनिश्चित करना है। खुले में बिकने वाले तेल के मामले में यह पता लगाना मुश्किल होता है कि तेल कहां से आया, किस स्रोत से खरीदा गया और उसकी एक्सपायरी डेट क्या है।

नए निर्देश के तहत खाद्य तेल के पैकेट पर उसके सोर्स, पैकिंग से जुड़ी जानकारी और एक्सपायरी डेट जैसी जरूरी जानकारियां दर्ज होना अनिवार्य होगा। इससे उपभोक्ताओं को तेल की गुणवत्ता और उसकी वैधता से जुड़ी जानकारी आसानी से मिल सकेगी।

FDA ने इस संबंध में कंप्लायंस ऑर्डर जारी किया है। प्रशासन का कहना है कि खुले तेल की बिक्री पर रोक लगाने से मिलावट और असुरक्षित खाद्य तेल की बिक्री पर नियंत्रण करने में मदद मिलेगी।