पाकुड़ पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार झारखंड नियमावली 2025 के प्रभावी क्रियान्वयन एवं अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम स्वशासन को सशक्त बनाने के उद्देश्य से शनिवार को पाकुड़ के रविंद्र भवन सभागार में एक दिवसीय जिला स्तरीय राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता उप विकास आयुक्त अरविंद कुमार लाल ने की।कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए उप विकास आयुक्त अरविंद कुमार लाल ने कहा कि पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार अधिनियम पेसा अनुसूचित क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासी समुदायों को स्थानीय संसाधनों परंपराओं और विकास योजनाओं से जुड़े निर्णय लेने का महत्वपूर्ण अधिकार प्रदान करता है। उन्होंने कहा कि झारखंड नियमावली 2025 के लागू होने से इन प्रावधानों को और अधिक प्रभावी ढंग से धरातल पर उतारने का मार्ग प्रशस्त हुआ है।उन्होंने सभी विभागीय अधिकारियों जनप्रतिनिधियों और हितधारकों से अपील की कि नियमावली के प्रावधानों को गांव गांव तक पहुंचाने तथा ग्राम सभाओं को सशक्त बनाने के लिए समन्वित प्रयास किए जाएं।कार्यक्रम के दौरान मास्टर ट्रेनर सज्जाद ने पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार झारखंड नियमावली 2025 के विभिन्न प्रावधानों उद्देश्यों और क्रियान्वयन प्रक्रिया पर विस्तृत प्रस्तुतीकरण दिया। उन्होंने ग्राम सभा की भूमिका, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण एवं प्रबंधन स्थानीय परंपराओं और सांस्कृतिक पहचान के संरक्षण, विकास योजनाओं में जनभागीदारी तथा स्वशासन की अवधारणा पर विस्तार से जानकारी साझा की।कॉन्फ्रेंस में शामिल प्रतिनिधियों ने नियमावली के विभिन्न पहलुओं पर अपने सुझाव एवं विचार रखे। ग्राम सभाओं की क्षमता वृद्धि जनजागरूकता अभियान चलाने और स्थानीय स्तर पर नियमावली के प्रभावी अनुपालन के लिए आवश्यक कदमों पर विस्तृत चर्चा की गई।कार्यक्रम में अनुसूचित क्षेत्रों में विकास योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन और स्थानीय समुदायों की सहभागिता सुनिश्चित करने पर विशेष बल दिया गया। अधिकारियों ने कहा कि ग्राम सभाओं को मजबूत