अभिषेक बनर्जी का पर्सनल बैंक अकाउंट फ्रीज, कलकत्ता हाईकोर्ट पहुंचे TMC सांसद, 19 अगस्त को अगली सुनवाई
कोलकाता: तृणमूल कांग्रेस के महासचिव और डायमंड हार्बर से लोकसभा सांसद अभिषेक बनर्जी ने अपने पर्सनल बैंक अकाउंट को फ्रीज किए जाने के मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट का रुख किया है। सोमवार को उनके वकील अयान भट्टाचार्य ने जस्टिस कृष्ण राव की एकल पीठ के समक्ष याचिका दायर की। याचिका में दावा किया गया है कि अभिषेक बनर्जी के बैंक खाते पर विदेश यात्रा से ठीक पहले डेबिट संबंधी प्रतिबंध लगा दिए गए। उनके वकील का आरोप है कि बैंक अधिकारियों ने खाते को फ्रीज करने का कारण भी स्पष्ट नहीं किया। अभिषेक बनर्जी को आंखों के इलाज के लिए अमेरिका जाने की अनुमति सुप्रीम कोर्ट से मिली है। उनके वकील ने हाईकोर्ट में कहा कि खाते पर लगाए गए प्रतिबंध उनकी प्रस्तावित विदेश यात्रा से ठीक पहले लगाए गए हैं। वकील ने अदालत के सामने यह सवाल भी उठाया कि बिना निर्धारित कानूनी प्रक्रिया का पालन किए बैंक अधिकारी किसी व्यक्ति का बैंक अकाउंट कैसे फ्रीज कर सकते हैं। अभिषेक बनर्जी के वकील ने भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की धारा 107 का हवाला देते हुए कहा कि बैंक खाते को फ्रीज करने के लिए पुलिस को संबंधित मजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदन करना होता है। उनका दावा है कि इस मामले में निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। जस्टिस कृष्ण राव ने याचिका स्वीकार करते हुए यह भी पूछा कि क्या अभिषेक बनर्जी के खिलाफ कोई जांच चल रही है। इस पर उनके वकील ने कहा कि अभिषेक अदालत के आदेश के अनुसार जांच में सहयोग कर रहे हैं और बैंक खाते को फ्रीज किए जाने का जांच प्रक्रिया से कोई संबंध नहीं है। अदालत ने मामले से जुड़े सभी पक्षों को नोटिस जारी करने का आदेश दिया है। अब मामले की अगली सुनवाई 19 अगस्त को होगी। इस बीच, पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने अभिषेक बनर्जी को आंखों के इलाज के लिए तीन सप्ताह की विदेश यात्रा की अनुमति दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाईकोर्ट के उस आदेश को पलट दिया था, जिसमें विदेश यात्रा पर लगी पाबंदी में राहत देने से इनकार किया गया था। हालांकि, विदेश यात्रा की अनुमति कुछ शर्तों के साथ दी गई है। अभिषेक को डिप्लोमेटिक पासपोर्ट पर यात्रा करने और विदेश में अपने यात्रा कार्यक्रम तथा ठहरने की जानकारी जांच एजेंसी को देने का निर्देश दिया गया है।विदेश यात्रा से पहले अकाउंट फ्रीज होने का दावा
BNS की धारा 107 का दिया हवाला
19 अगस्त को होगी अगली सुनवाई














