देवघर : मीट की दुकान चलाने के लिए अब नगर निगम से लेना होगा NOC, नियम तोड़ने पर बंद होगी दुकान
देवघर: देवघर में मीट की दुकान संचालित करने वाले दुकानदारों के लिए अब नए नियम लागू होने जा रहे हैं। नगर निगम क्षेत्र में मीट की दुकान चलाने के लिए दुकानदारों को नगर निगम से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (NOC) लेना अनिवार्य होगा। NOC जारी करने से पहले नगर निगम की अधिकृत टीम संबंधित स्थल का निरीक्षण करेगी। नगर निगम ने मीट की दुकानों और पशु वध से जुड़े कारोबार को निर्धारित नियमों के दायरे में लाने की प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी कर ली है। नियमों का पालन नहीं करने वाले दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। नए नियमों के तहत NOC जारी करने से पहले अधिकृत निरीक्षण टीम दुकान और संबंधित स्थल का भौतिक निरीक्षण करेगी। निरीक्षण के दौरान यह देखा जाएगा कि दुकान निर्धारित मानकों के अनुरूप है या नहीं। दुकानदारों को NOC की प्रक्रिया के लिए जमीन से संबंधित कागजात, होल्डिंग टैक्स की रसीद और कचरा शुल्क की रसीद समेत जरूरी दस्तावेज उपलब्ध कराने होंगे। स्थानीय प्राधिकार की ओर से जारी NOC के बाद ही संबंधित दुकान के लिए FSSAI लाइसेंस की प्रक्रिया आगे बढ़ सकेगी। नियमों के तहत नगर निगम क्षेत्र में नगर आयुक्त को स्थानीय प्राधिकार बनाया गया है। वहीं नगर परिषद और नगर पंचायत क्षेत्रों में संबंधित कार्यपालक पदाधिकारी स्थानीय प्राधिकार के रूप में काम करेंगे। NOC जारी करने से पहले अधिकृत निरीक्षण टीम अपनी रिपोर्ट और सिफारिश स्थानीय प्राधिकार को देगी। इसके आधार पर NOC जारी किया जाएगा। नए लाइसेंस के लिए भी निरीक्षण टीम की सिफारिश जरूरी होगी। नगर निगम सीमा में पशु वध के लिए स्थानीय प्राधिकार की ओर से स्थल निर्धारित किया जाएगा। नियमों के मुताबिक बूचड़खाने और मांस बाजार निर्धारित व्यवस्था से जुड़े होंगे। इन स्थानों का चयन करते समय साफ-सफाई और स्वास्थ्य संबंधी मानकों का विशेष ध्यान रखा जाएगा। पशु वध और मांस बिक्री के लिए निर्धारित स्थल स्वच्छ, ऊंचे और दुर्गंध, धुएं, धूल तथा अन्य प्रदूषणकारी तत्वों से मुक्त होने चाहिए। इसके अलावा मांस की दुकानों के लिए भी निर्धारित स्थान और मानकों का पालन करना होगा। देवघर नगर आयुक्त सुलोचना मीना ने कहा कि मीट की दुकानों और संबंधित प्रतिष्ठानों को निर्धारित नियमों का पालन करना होगा। जो बूचड़खाने या दुकानें नियमों के अनुरूप संचालित नहीं होंगी, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि नियमों का उल्लंघन करने वाले प्रतिष्ठानों को बंद भी कराया जा सकता है। नगर निगम की ओर से नियमों के अनुपालन को लेकर निरीक्षण और कार्रवाई की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी।NOC से पहले होगा स्थल का निरीक्षण
नगर आयुक्त होंगे स्थानीय प्राधिकार
निर्धारित स्थल पर ही पशु वध की व्यवस्था
नियम तोड़े तो दुकान होगी बंद















