बोकारो: जिले के चंदनकियारी अंचल स्थित जेएसडब्ल्यू (पर्वतपुर कोल ब्लॉक) क्षेत्र में प्रशासन ने निषेधाज्ञा लागू कर दी है। रैयतों को नियोजन नहीं दिए जाने के विरोध में 29 अक्टूबर 2026 से कोल ब्लॉक का मुख्य द्वार अनिश्चितकालीन बंद करने की घोषणा के मद्देनजर यह कदम उठाया गया है। चास की अनुमंडल दंडाधिकारी प्रांजल ढांडा ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 की धारा 163 के तहत यह आदेश जारी किया है।

प्रशासन की ओर से जारी आदेश के अनुसार, 29 अक्टूबर 2026 की सुबह 5 बजे से अगले आदेश तक निषेधाज्ञा प्रभावी रहेगी। यह प्रतिबंध जेएसडब्ल्यू कोल ब्लॉक के मुख्य द्वार के 50 मीटर के दायरे में लागू किया गया है।

पांच या अधिक लोगों के एकत्र होने पर रोक

निषेधाज्ञा लागू होने के बाद प्रतिबंधित क्षेत्र में पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों के एक साथ एकत्र होने, भीड़ लगाने, जुलूस निकालने, रैली, सभा, धरना और प्रदर्शन करने पर रोक लगा दी गई है।

इसके अलावा आग्नेयास्त्र, पारंपरिक हथियार और कुदाल, गैता जैसे खुदाई के उपकरण लेकर चलने पर भी प्रतिबंध रहेगा। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि मुख्य द्वार के आसपास ऐसी किसी गतिविधि की अनुमति नहीं होगी, जिससे औद्योगिक कार्य, सार्वजनिक आवागमन या विधि-व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका हो।

रैयतों के आंदोलन की सूचना पर प्रशासन का कदम

बताया जा रहा है कि जेएसडब्ल्यू प्रबंधन द्वारा रैयतों को नियोजन नहीं दिए जाने के विरोध में 29 अक्टूबर से कोल ब्लॉक का मुख्य द्वार अनिश्चितकालीन बंद करने की सूचना दी गई थी। इसी को देखते हुए प्रशासन ने एहतियाती कदम उठाते हुए निषेधाज्ञा लागू की है।

आदेश के तहत प्रतिनियुक्त दंडाधिकारियों, अमलाबाद ओपी प्रभारी और पुलिस बल को छोड़कर अन्य व्यक्तियों के अनधिकृत प्रवेश एवं आवागमन पर भी रोक रहेगी।

अधिकारियों को सख्ती से पालन कराने का निर्देश

चास एसडीओ प्रांजल ढांडा ने प्रतिनियुक्त दंडाधिकारियों और पुलिस पदाधिकारियों को निषेधाज्ञा का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया है।

फिलहाल पर्वतपुर कोल ब्लॉक के मुख्य द्वार के आसपास प्रशासनिक निगरानी बढ़ा दी गई है। अब देखना होगा कि रैयतों की नियोजन संबंधी मांग और प्रशासनिक प्रतिबंध के बीच आगे क्या स्थिति बनती है।

Short Description

बोकारो के चंदनकियारी स्थित जेएसडब्ल्यू पर्वतपुर कोल ब्लॉक के मुख्य द्वार के 50 मीटर के दायरे में BNSS की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। रैयतों के अनिश्चितकालीन आंदोलन की सूचना के बाद प्रशासन ने यह कदम उठाया है।

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