मधु कोड़ा की याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी, फैसला सुरक्षित, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राशि बदलने को दी है चुनौती
रांची: झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा की ओर से दाखिल याचिका पर बुधवार को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई। याचिका में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की ओर से दाखिल आरोप पत्र में दर्ज राशि में बदलाव को चुनौती दी गई है। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट ने मामले में अपना आदेश सुरक्षित रख लिया। सुनवाई के दौरान प्रवर्तन निदेशालय (ED) की ओर से वरीय अधिवक्ता अमित कुमार दास और अधिवक्ता सौरभ कुमार ने पक्ष रखा। इससे पहले हुई सुनवाई में ईडी की ओर से हाईकोर्ट में अपना जवाब दाखिल किया गया था। मामले में मधु कोड़ा की ओर से निचली अदालत के उस आदेश को चुनौती दी गई है, जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी के आरोप पत्र में दर्ज राशि में किए गए बदलाव को चुनौती देने वाली उनकी याचिका खारिज कर दी गई थी। मधु कोड़ा की याचिका में मुख्य रूप से इस बात को चुनौती दी गई है कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी के आरोप पत्र में दर्ज राशि में बदलाव किया गया। निचली अदालत से राहत नहीं मिलने के बाद उन्होंने हाईकोर्ट का रुख किया था। अब हाईकोर्ट में दोनों पक्षों की बहस पूरी हो चुकी है और अदालत ने अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है। मामले में अगला फैसला अदालत के आदेश के बाद स्पष्ट होगा।ईडी ने निचली अदालत के फैसले का किया था बचाव
आरोप पत्र में राशि बदलने का मामला














